माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने अभी तक मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी (Chief Compliant Officer) के सभी विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) को साझा नहीं किए हैं. मंत्रालय के सूत्रों ने NDTV को बताया कि इसबीच, ट्विटर ने दावा किया है कि उसने अंतरिम सीसीओ नियुक्त कर दिया है लेकिन उसने अभी तक सीसीओ के सभी विवरण MEITY को साझा नहीं किए हैं.
NDTV को MEITY के सूत्रों ने बताया, "एक मध्यस्थ (Intermediary) को नियमों और कानूनों का पालन करने के आधार पर ही सुरक्षा मिलती है. अगर आप उन्हीं नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते हैं, जिनका उपयोग करके आप सुरक्षा का दावा करते हैं, तो किसी भी मध्यस्थ (Intermediary) की सुरक्षा समाप्त हो जाती है. सूत्रों ने बताया कि कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे नियमों द्वारा दी गई सुरक्षा की आवश्यकता है लेकिन मैं उन नियमों का पालन नहीं करूंगा.
"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
आईटी मामलों के मंत्री रविशंकर प्रसाद (IT Minister Ravi Shankar Prasad) ने ट्विटर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दर्ज केस को लेकर बुधवार को स्पष्ट कहा कि इस सोशल मीडिया कंपनी ने जानबूझकर भारतीय कानूनों की अवहेलना की. ट्विटर पर केस दर्ज होना यह बताता है कि उसे मध्यस्थ (Intermediary)होने के नाते कानूनी कार्रवाई से मिली छूट खत्म हो गई है, क्योंकि वो तय समयावधि में नई डिजिटल गाइडलाइन (Digital guidelines 2021) का पालन करने में विफल रही.
केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.