सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर की धमकी का आरोप लगाने वाले जज से सुनवाई टालने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचपी संदेश को तीन दिनों के लिए जमानत मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा है. न्यायाधीश  संदेश ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) के एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह के खिलाफ कुछ "प्रतिकूल" टिप्पणी की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचपी संदेश को तीन दिनों के लिए जमानत मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचपी संदेश को तीन दिनों के लिए जमानत मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा है. न्यायाधीश  संदेश ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) के एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह के खिलाफ कुछ "प्रतिकूल" टिप्पणी की थी. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ ने राज्य सरकार और एसीबी के एडीजीपी के वकील की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सुनवाई टालने का अनुरोध किया.

एडीजीपी ने अपनी याचिका में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदेश की प्रतिकूल टिप्पणी को हटाने की मांग की है. न्यायमूर्ति संदेश ने एसीबी को एक "संग्रह केंद्र" और श्री सिंह को एक "दागी अधिकारी" कहा.

बाद में, 11 जुलाई को  उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक आदेश भी सुनाया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें स्थानांतरण की धमकी दी गई थी और स्थानांतरण की धमकी उन्हें एक अन्य मौजूदा न्यायाधीश द्वारा बताई गई थी.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "हमें लगता है कि विद्वान न्यायाधीश से सुनवाई को तीन दिन के लिए टालने का अनुरोध करना उचित है..यह अवधि हमें न्यायाधीश द्वारा 11 जुलाई को पारित आदेश को पढ़ने की अनुमति देगी."

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