सीएम आवास के सामने की सड़क को आम जनता के लिए का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से ट्रॉयल के आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने के रोड के एक हिस्से को आम आदमी के लिए खोलने का निर्देश दिया था. ताकि भीड़ को कम किया जा सके.

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सीएम मान के आवास के सामने की सड़क खुलवाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास के सामने की सड़क को आम जनता के लिए खोले जाने की मांग को लेकर पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. बता दें कि राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी. 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को किया चैलेंज

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से ट्रॉयल के आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने के रोड के एक हिस्से को आम आदमी के लिए खोलने का निर्देश दिया था. ताकि भीड़ को कम किया जा सके. ये सड़क 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर में मुख्यमंत्री आवास के सामने बंद कर दी गई थी. पिछले महीने की 22 तारीख को हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क को शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाना चाहिए.

इसके पीछे का तर्क ये दिया गया था कि इससे वर्किंग डेज पर यातायात की स्थिति में सुधार होगा और जाम नहीं लगेगा. हालांकि, ये भी कहा गया था कि यदि इस सड़क पर किसी भी प्रदर्शन की कोई पूर्व सूचना हो तो  अधिकारी सड़क को फिर से बंद कर सकते हैं. 

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में यातायात व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि 1980 के दशक में आतंकवाद के समय सड़क बंद कर दी गई थी और तब से चीजें बदल गई हैं. कोर्ट ने लोगों को ही रही असुविधा को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन से पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने बंद सड़क के मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा था. 

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