आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (फाइल फोटो).
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • यूपी में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने जमीन लीज पर दी थी
  • करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का किराया 100 रुपये सालाना
  • सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है. 

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल यूपी में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिया था. 

करीब 100 करोड़ रुपये की इस 3825 वर्ग मीटर संपत्ति के लिए 100 रुपये सालाना किराया तय किया गया था. इसके लिए आजम खान ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया था. लेकिन अब सरकार ने इस करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज कैंसिल कर दी है. 

हालांकि, इस मामले से सम्बंधित मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है लेकिन वहां मामले की सुनवाई में लगातार देरी हो रही है जिसके मद्देनजर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

Featured Video Of The Day
Stampede At Mansa Devi Temple: मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की वजह क्या? मंत्री जी ने क्या कहा?
Topics mentioned in this article