ध्रुव तारा की तरह मार्गदर्शन करती है हमारे संविधान की मूल संरचना : CJI डीवाई चंद्रचूड़

प्रधान न्यायाधीश डीवीई चंद्रचूड़ ने कहा- संविधान की आत्मा अक्षुण्ण रखते हुए उसकी व्याख्या बदलते समय के अनुरूप करना न्यायाधीश का कौशल

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई में नानी ए पालकीवाला स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित किया.
मुंबई:

भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को यहां कहा कि किसी न्यायाधीश का कौशल संविधान की आत्मा अक्षुण्ण रखते हुए बदलते समय के साथ उसकी व्याख्या करने में निहित है. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है तो भारतीय संविधान की मूल संरचना अपने व्याख्याताओं और कार्यान्वयन करने वालों को मार्गदर्शन और निश्चित दिशा दिखाती है.

उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में ‘‘नियमों का गला घोंटने, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक लेनदेन का समर्थन करने'' के पक्ष में भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है.

प्रधान न्यायाधीश मुंबई में नानी ए पालकीवाला स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संविधान की मूल संरचना ध्रुव तारा की तरह मार्गदर्शन करती है और संविधान की व्याख्या करने वालों तथा कार्यान्वयन करने वालों को उस वक्त एक निश्चित दिशा देती है जब आगे का मार्ग जटिल होता है. हमारे संविधान की मूल संरचना या दर्शन संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर आधारित है.''

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प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उभरती विश्व अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय सीमाओं को मिटा दिया है और कंपनियां अब सीमा पर नहीं रुकती हैं. उन्होंने कहा कि संविधान सरकार को सामाजिक मांगों को पूरा करने के लिए अपनी कानूनी और आर्थिक नीतियों को बदलने तथा विकसित करने की अनुमति देता है.

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उन्होंने कहा, ‘‘हम उस समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं जब एक आवश्यक फोन प्राप्त करने के लिए आपको एक दशक तक इंतजार करना पड़ता था और कई बार अपनी कार खरीदने में भी अधिक समय लगता था. हम पूंजीगत मुद्दों के नियंत्रण के समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं. समय-समय पर हमें अपने आसपास की दुनिया को रोशन करने के लिए नानी (पालकीवाला) जैसे लोगों को अपने हाथों में मशाल पकड़ने की आवश्यकता होती है. नानी ने हमें बताया कि हमारे संविधान की एक निश्चित पहचान है जिसे बदला नहीं जा सकता है.''

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पालकीवाला और उनके कई प्रमुख मामलों के बारे में बात करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह संविधान में निहित मूल पहचान और मूलभूत सिद्धांत को संरक्षित करने में सबसे आगे थे.

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