गुरुग्राम के स्कूल में 5 साल पहले हुई बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी को मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, आरोपी अब 21 साल का है और उसे 16 साल की उम्र में 9 साल के बच्चे की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के स्कूल हत्याकांड के मामले में आरोपी पूर्व छात्र को अंतरिम जमानत दे दी है.
नई दिल्ली:

Gurugram School Murder case: गुरुग्राम के एक प्रतिष्ठित स्कूल में हुए हत्याकांड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किशोर आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है. वह अब 21 साल का है और पिछले पांच साल से हिरासत में है. उसे 16 साल की उम्र में 9 साल के बच्चे की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. इससे पहले ज्वुनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा था कि आरोपी पर बालिग की तरह कोर्ट में ट्रायल करेगा. 

गुरुग्राम के निजी स्कूल में नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. उसे वर्ष 2017 में गुरुग्राम में उसी की स्कूल में पढ़ने वाले सात वर्षीय छात्र की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने जमानत दी. घटना के समय आरोपी की उम्र 16 साल थी. किशोर न्याय बोर्ड ने 17 अक्टूबर को हत्या के इस आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी है. 

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मनन मिश्रा ने कहा कि बच्चे की स्कूल के वॉशरूम में हत्या की गई. पुलिस ने मामले में बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था. उसके बाद दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था. कई गवाहों ने कहा कि बस कंडक्टर को बच्चे के पास देखा था. 

वकील मनन मिश्रा ने कहा कि CBI ने मामले में यू टर्न लिया. CBI का कहना है कि उसके पास CCTV का वीडियो है, वह एक बच्चे के साथ जाते दिख रहा है, लेकिन CCTV की तस्वीर धुंधली है. उसमें साफ नहीं है कि दूसरा बच्चा कौन है. मेरे खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है. मेरे खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है. वकील मनन मिश्रा ने कहा कि किसी ने मृत बच्चे के कपड़े धुले थे. मेरे पास से मामले में कुछ भी बरामद नहीं हुआ.

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