- ठाणे पुलिस ने बार और परमिट रूम में तैनात बाउंसरों के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है.
- पिछले दस साल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को बिना पुलिस अनुमति बाउंसर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा.
- बार में हंगामा या नशे में धुत ग्राहकों को बाहर निकालने की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा.
Thane Bar New Rules : ठाणे पुलिस ने बार और परमिट रूम में तैनात बाउंसरों के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. यह आदेश पुलिस आयुक्त आशुतोष दंबरे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया है, जो 22 जून तक लागू रहेगा. आदेश के अनुसार, पिछले 10 साल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस अनुमति के बाउंसर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा.
बार में हंगामा या नशे में धुत ग्राहकों को जबरन बाहर निकालने की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा. सभी प्रतिष्ठानों को कम से कम 30 दिन का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना होगा, जिसमें बैठने की जगह और बार काउंटर जैसे अहम हिस्से शामिल होंगे. बार और रेस्टोरेंट को रात 1:30 बजे तक बंद करना होगा, जबकि खाने और शराब की आखिरी ऑर्डर 1:15 बजे तक ही ली जा सकेगी.
इनडोर म्यूजिक रात 1:30 बजे तक बंद करना होगा, जबकि आउटडोर परफॉर्मेंस की समय सीमा रात 10 बजे तक तय की गई है. बार मालिकों को खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालनी होगी. विदेशी कलाकारों के कार्यक्रम के लिए 15 दिन पहले पुलिस को सूचना देना और पासपोर्ट-वीजा की जानकारी देना जरूरी होगा.
“No Drugs Allowed” का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है और उम्र सत्यापन के नियम भी सख्त किए गए हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, नागरिकों का आरोप है कि इन सख्त नियमों के बावजूद कई बार अब भी निर्धारित गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं.
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