PPE किट के निर्यात पर रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिकाकर्ता को लगा झटका

सोमवार को जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने PPE किट बनाने वाली कंपनी के मालिक की दलीलें सभी सिरे से खारिज कर दीं.

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यही दलील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था
नई दिल्ली:

कोविड की स्थिति को देखते हुए देश से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट्स के निर्यात पर पाबंदी लगाने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. दरअसल, भारत सरकार ने निर्यात रोकने की बाबत नीति बनाई और रिजर्व बैंक ने उस पर अमल किया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सोमवार को जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने PPE किट बनाने वाली कंपनी के मालिक की दलीलें सभी सिरे से खारिज कर दीं.

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कोर्ट में कारोबारी अक्षय एन पटेल का कहना था कि एक नागरिक के तौर पर संविधान के मौलिक अधिकार के मुताबिक उनको कारोबार और व्यवसाय करने का अधिकार है. याचिकाकर्ता अक्षय पटेल की आपत्ति 23 जनवरी 2021 को मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन के सिलसिले में जारी रिवाइज गाइड लाइन के नियम 2 (iii) पर थी. ये गाइडलाइन रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1994 की धारा (10) (4) और 11 (1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी की थी. पटेल ने यही दलील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद पटेल ने टहाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

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