दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे
Supreme Court verdict on Stray Dog LIVE:
रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण किया जाए-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कुत्तों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी.और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस भेज दिया जाएगा, जहां से उनको पकड़ा गया था.अदालत ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखने के आदेश पर रोक लगा दी है. आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण करने का आदेश दिया गया है.
डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खींची क्या लक्ष्मण रेखा?
- आवारा कुत्तों को खुली जगहों पर खाना न खिलाया जाए
- रेबीज संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
- नसबंदी कराने के बाद ही उसी इलाके में छोड़ा जाए
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां
- सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है.
- ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी
- कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है
- आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे
पकड़े गए कुत्तों को टीका लगाकर छोड़ा जाए-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएं, जहां से उनको पकड़ा गया था.
पकड़े गए कुत्तों को टीका लगाकर छोड़ा जाए-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएं, जहां से उनको पकड़ा गया था.
सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत
सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है, अदालत ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है.
हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है-सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच फैसला सुना रही है. उन्होंने कहा कि ये अंतरिम आदेश है. हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है. इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है.सारे हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे.
आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुना रहा फैसला
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाना शुरु कर दिया है.