SC ने ला रेजिडेंशिया परियोजना आम्रपाली के दायरे में लाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NBCC द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आम्रपाली के छाते तले नहीं लाया जा सकता.

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ला रेजिडेंशिया की आवासीय परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली:

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में ला रेजिडेंशिया की आवासीय परियोजना को आम्रपाली के दायरे में लाने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि NBCC द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आम्रपाली के छाते तले नहीं लाया जा सकता. अदालत ने कहा कि कंपनी  निर्माण जारी रखेगी, लेकिन 632 फ्लैट बेचकर जुटाई गई राशि आम्रपाली के खाते में जमा की जाएगी. 

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जमा की गई रकम रिसीवर के नियंत्रण में रहेगी. कोर्ट के फैसले के मुताबिक- ला रेजिडेंशिया परियोजना में 632 फ्लैट्स बेचे जा सकते हैं. फ्लैट्स की कीमत कोर्ट कमिश्नर की मंजूरी के बाद ही तय होगी.  उसमे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रमाणपत्र भी लगाना होगा
 

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