सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच पर स्थिति रिपोर्ट तलब की

आरोपी जेल में हैं और मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है.

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अंकिता भंडारी की उसके मालिक और उसके दो साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी.
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सोमवार को प्रदेश सरकार से कहा कि वह जांच को लेकर स्थिति रिपोर्ट दायर करे. न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने एक पत्रकार और अंकिता के परिवार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी से कहा कि अब तक हुई जांच पर स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए.

याचिका में आग्रह किया गया है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने जांच के तरीके को लेकर कई सवाल खड़े किए और दावा किया कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में कई खामियां हैं.

सेठी ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से राज्य पुलिस का हौसला टूटता है, जबकि उसने अच्छा काम किया है.

गौरतलब है कि ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में ‘रिसेप्शनिस्ट' के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की उसके मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी.

आरोपी जेल में हैं और मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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