सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी (SC On Rahul Gandhi In Savarkar Remark) को राहत तो दी इसके साथ ही फटकार भी लगाई है. अदालत ने राहुल की टिप्पणी को गैरजिम्मेदार बताया. राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाजत नहीं दी जाएगी. इस बार सावरकर हैं अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे. राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए अदालत ने कहा कि अगर उन्होंने अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो वह स्वत:संज्ञा लेंगे.
SC ने राहुल गांधी को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सावरकर की पूजा की जाती है. वह हमारे स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ नहीं बोल सकते. राहुल को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह ठीक से व्यवहार करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि इस तरह के बयान उन्होंने क्यों दिए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी.
'इतिहास पता होता तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते'
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से संवाद में ‘आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कंग्रेस नेता से कहा कि आपको इतिहास पता होता तो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते. उन्होंने पूछा कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता होते हुए आप इस तरह की टिप्पणी क्यों करते हैं. महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने सावरकर के खलाफ बयान दिया, जबकि वहां पर उनकी पूजा होती है . उनको ऐसा नहीं करना चाहिए.
SC ने राहुल को याद दिलाईं दादी इंदिरा गांधी
जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा कि क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी इस सज्जन ( सावरकर ) की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था. अगर इतिहास पता होता तो वह स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते.