मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

एफआईआर में उमर अंसारी कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है. उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है.

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उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था
नई दिल्‍ली:

जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश  सरकार को नोटिस जारी किया है. बता दें कि उमर अंसारी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी से विधायक हैं. 

इससे पहले उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसी के खिलाफ उमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले की एफआईआर अगस्त, 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. इन एफआईआर को खारिज करने की मांग लिए वे हाईकोर्ट पहुंचे थे.

एफआईआर में उमर अंसारी कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है. उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है.

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