मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

एफआईआर में उमर अंसारी कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है. उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था
नई दिल्‍ली:

जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश  सरकार को नोटिस जारी किया है. बता दें कि उमर अंसारी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी से विधायक हैं. 

इससे पहले उमर अंसारी को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसी के खिलाफ उमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले की एफआईआर अगस्त, 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. इन एफआईआर को खारिज करने की मांग लिए वे हाईकोर्ट पहुंचे थे.

एफआईआर में उमर अंसारी कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है. उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है.

ये भी पढ़ें :- 

Featured Video Of The Day
Canada Hindu Temple Attack: हिंदुओं के प्रदर्शन गैर कानूनी, शामिल लोग गिरफ्तार हो सकते है: कनाडा पुलिस
Topics mentioned in this article