सुप्रीम कोर्ट ने Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर की जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

बता दें कि राणा कपूर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पहली बार 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था. जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी.

Advertisement
Read Time: 5 mins
E
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक (YES Bank) के फाउंडर (CEO) राणा कपूर (Rana Kapoor) की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. जिसके बाद राणा कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस ले ली. आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर तीन साल से हिरासत में हैं. उन पर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं .

आरोप है कि राणा कपूर ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है. राणा कपूर पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा लिए गए गलत फैसलों के चलते यस बैंक को 466 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान इेलना पड़ा.

बता दें कि राणा कपूर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पहली बार 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था. जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी. उन्हें 8 मार्च, 2020 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है. जांच एजेंसी ने गौतम थापर, मैसर्स अवंथा रियल्टी लिमिटेड समेत कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और पैसे की हेराफेरी करने को लेकर मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई ने राणा कपूर और अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी.

Featured Video Of The Day
One Nation One Election को Cabinet की मंजूरी, देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ी
Topics mentioned in this article