बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को SC से झटका, अग्रिम जमानत से फिलहाल इंकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका...
नई दिल्ली:

बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार किया है. उन्होंने कहा कि ये मामला अग्रिम जमानत का नहीं है. लॉ स्टूडेंट होकर खुद कानून को तोड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

ये भी पढ़ें- 2002 गुजरात दंगा : PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ SC में ज़किया जाफरी की याचिका खारिज, SIT रिपोर्ट बरकरार

मई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को एक और झटका लगा था. हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली अहमद की पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि अली फरार चल रहा है.  उसे पहले 25 हजार रुपये का इनामी घोषित किया गया था. बाद में इनामी राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है.

Advertisement

कहा गया कि अली पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने आदि अपराध के गंभीर आरोप हैं. वह लगातार फरार चल रहा है और विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त की जाए. अर्जी के अनुसार- मो जीशान की ओर से करेली थाने में 31 दिसंबर 2021 में दर्ज कराए गए मामले में अली आरोपी है. कोर्ट ने कहा कि अली पर 50 हजार रुपये का इनाम है. उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है जो तामील नहीं कराया जा सका है, इससे स्पष्ट है कि याची विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है. इस स्थिति में वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Budget 2025: बजट की हलवा परंपरा का गोपनीयता से क्या संबंध है? | NDTV Xplainer | Nirmala Sitharaman
Topics mentioned in this article