गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या यही कोर्ट का काम है? इससे किसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है?
जस्टिस कौल ने कहा कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं, जहां हम जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हो जाएं. क्योंकि आप अदालत आए हैं, इसलिए क्या कानून को हवा में उड़ा दें?
इस पर वकील ने कहा कि गोरक्षा भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण है. सरकार ने सभी मामलों में कहा है कि गायों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए. सरकार इस पर विचार करे. हमें सब कुछ गायों से मिल रहा है. कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.
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