विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को SC ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को जेल में पति से कथित अवैध मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार किया गया था

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

जेल में पति से कथित अवैध मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.  

एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है. निकहत बानो की रेगुलर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 अगस्त तक जबाव दाखिल करने के लिए कहा है. 

निकहत बानो पर यूपी के चित्रकूट की जेल में बंद अपने पति एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करने का आरोप है. 

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को निकहत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के आदेश को निकहत  बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 

Featured Video Of The Day
PBKS vs MI: IPL Final के लिए लड़ेंगी मुंबई और पंजाब, आमने-सामने होंगे Shreyas Iyer-Hardik Pandya
Topics mentioned in this article