CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी अर्ज़ी पर जल्द सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC  को नियुक्त करने से रोकने की मांग की थी. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी. इस मांग के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि CJI से उनको सूचना मिली है कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है. 

कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC  को नियुक्त करने से रोकने की मांग की थी. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है. इस याचिका में अपनी पसंद के सेवारत नौकरशाहों को CEC और EC के रूप में नियुक्त करने की केंद्र की वर्तमान प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं.

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति (CEC-EC Appointment)का मामला इसी महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) पहुंचा था. कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई थी. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई थी. मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.

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15 मार्च तक हो सकती है नियुक्ति

गौरतलब है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद मामला गरमाया है.  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर केंद्र के नए कानून को चुनौती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. दरअसल, 15 मार्च तक दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संभव है. चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को बैठक करेगी.  केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक समिति जिसमें गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिव शामिल होंगे, दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेंगे.

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बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे. राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक नियुक्ति से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेगी. अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव पैनल में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं. चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे. 

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कांग्रेस नेता ने दायर की है याचिका

आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है  कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि संसद द्वारा लाया गया कानून असंवैधानिक है. याचिका में संसद द्वारा पास किए गए संशोधन पर रोक लगाने की मांग की गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में संशोधित कानून को चुनौती दी गई है. याचिका में मांग की गई है कि संसद द्वारा पास किए गए संशोधन को रद्द किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश को पैनल में शामिल करने की मांग की गई है. 

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