दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियां हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने पीड़ित झुग्गी वालों की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इस मामले में जल्द सुनवाई की गुहार शुक्रवार को लगाई. पीठ ने कहा कि  सोमवार यानी 25 अप्रैल को सूचीबद्ध करेंगे 

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
Delhi के सरोजिनी नगर में झुग्गी झोपड़ी से जुड़े मामले में सुनवाई
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गियां हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश ( CJI) एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के सामने पीड़ित झुग्गी वालों की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इस मामले में जल्द सुनवाई की गुहार शुक्रवार को लगाई. पीठ ने कहा कि सोमवार यानी 25 अप्रैल को सूचीबद्ध करेंगे.विकास सिंह ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की पुनर्वास मुहैया कराने के बाद ही उजाड़ने की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए एकल जज पीठ के आदेश में कोई तब्दीली करने से मना कर दिया था.

हाईकोर्ट का झुग्गियां तोड़ने  से सुरक्षा का आदेश सोमवार तक ही है. लिहाजा कोर्ट इस मामले में स्टेटस को यानी यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दे. कोर्ट ने इस प्रार्थना को तो ठुकरा दिया लेकिन ये अर्जी समुचित पीठ के आगे सूचीबद्ध करने को कहा है. SC ने कहा कि सोमवार यानी 25 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाएगा. 

गौरतलब है कि  दिल्ली हाईकोर्ट ने चार अप्रैल को सरोजिनी नगर में करीब 200 झुग्गी में सैंकडों  लोगों की बस्ती खाली कराने का आदेश दिया था. इन लोगों ने दिल्ली झुग्गी पुनर्वास नीति का हवाला दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि एक जनवरी 2006 से पहले अस्तित्व में आई झुग्गी बस्तियों को हटाने से पहले उनका पुनर्वास किया जाएगा. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बाबत दिए गए पुराने फैसलों को भी दरकिनार कर दिया गया है. 

यह मामला ऐसे वक्त आया है, जब जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला गरमाया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. 

Featured Video Of The Day
Shubhankar Mishra | नया फरमान, जमकर घमासान... गरबा पर हंगामा क्यों है बरपा? | Kachehri | Garba
Topics mentioned in this article