SC का तेलंगाना HC को आदेश, '1952 से लंबित हैदराबाद के नवाब की विरासत से जुड़ा मामला जल्‍द निपटाएं'

निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए मामला हाई कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस एसए बोबडे ने इस बात पर चिंता जताई कि इतने सालों से मामला लंबित है.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

हैदराबाद के नवाब की विरासत से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में वर्ष 1952 से लंबित है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले को जल्द निपटाने के लिए कदम उठाने का दिया आदेश दिया है. सैयद जाहिर अली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. जाहिद अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनका मामला 70 सालों से लंबित है. निचली अदालत से उनके हक में तीन फैसले आए है जिसमे उन्हें नवाब सलार जंग का वारिस घोषित किया गया है और प्रॉपर्टी उनके हवाले करने का आदेश है. यही नहीं, उन्हें वारिस होने का सर्टिफिकेट भी दिया गया है.

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सैयद जाहिद अली के अनुसार, उन्‍होंने इस बाबत कई पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए मामला हाई कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस एसए बोबडे ने इस बात पर चिंता जताई कि इतने सालों से मामला लंबित है. उन्‍होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मामले का जल्द निपटारा करने के लिए कदम उठाने को कहा है.

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