सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Report) मामले में अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इसके बाद मार्केट एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. इस मामले को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये मामला बेवजह खींचा गया. जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.
मार्केट एक्सपर्ट्स और कानून के जानकारों ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट को हिंडनबर्ग मामले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की जांच रिपोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता अदाणी-हिंडनबर्ग मामले जांच को SIT के ट्रांसफर करने के लिए प्रयाप्त सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके.
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सुप्रीम कोर्ट ने SEBI जांच पर जताया भरोसा: संदीप पारेख
फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के संदीप पारेख का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी रिसर्च रिपोर्ट पर नहीं बल्कि SEBI की जांच पर भरोसा जताया है. सुप्रीम कोर्ट को सेबी की जांच को किसी और एजेंसी को ट्रांसफर करने के लिए कोई कारण नहीं मिला. अब SEBI को अपनी जांच पूरी करनी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमिटी गठित ने जो सुझाव दिए, उन सुझावों पर कोर्ट ने जोर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने SEBI पर भरोसा जताया कि वो जांच को एक तार्किक नतीजे तक लेकर जाएगी, जिसमें 2 बाकी जांच भी शामिल हैं.
ये अदाणी ग्रुप के लिए बड़ी जीत: सिद्धार्थ लूथरा
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इस फैसले पर कहा कि SEBI के कामकाज करने के तरीके में दखल देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है. याचिकाकर्ता रेगुलेशंस को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई कमी नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने SEBI की रिपोर्ट पर माना कि इसमें कोई खामी नहीं है.कोर्ट द्वारा SEBI को 2 मामलों की जांच करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है.ये फैसला अदाणी ग्रुप के लिए एक बड़ी जीत है और इस बात पर सवाल खड़ा करता है कि किस आधार पर याचिकर्ताओं ने अपील की.
हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट्स पर नहीं करना चाहिए भरोसा: अभय अग्रवाल
पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका कहना है कि ये भारत के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए अच्छी खबर है. उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला इतना नहीं खिंचना चाहिए था. इससे निवेशकों को बहुत समय खराब हुआ है. हालांकि इससे अदाणी ग्रुप पर लगो आरोपों पर पूरी तरह विराम लग गया. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि किसी ने ग्रुप से पैसे निकालने की कोशिश नहीं की और ये साफ हो गया है कि हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए.अगली बार हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाएगा.
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)