देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है. इस दौरान कोर्ट ने हर राज्य को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का दिशा निर्देश जारी किया है. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ये नोडल ऑफिसर हर अस्पताल में फायर सेफ्टी की ऑडिट करेगा और हर महीने राज्य को रिपोर्ट सौंपेगा. कोर्ट ने कहा है कि जिन हॉस्पिटलों ने अभी तक फायर NOC नहीं ली है वो तत्काल ले लें. कोर्ट ने कहा है कि अगर चार हफ्ते के भीतर अस्पताल फायर NOC नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करे.
कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य कोविड-19 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP)और गाइडलाइन्स का पालन करेंगे. कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां चुनावी रैलियों के में गाइडलाइन्स का पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी.
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SC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए कहा है. साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जो अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. SC ने सभी COVID अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है. राज्यों को अग्नि सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है.
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SC ने COVID ड्यूटी में लगे डॉक्टरों को छुट्टी देने के लिए केंद्र को गाइडलाइन्स जारी करने को कहा है. केंद्र ने अदालत में कहा कि वह डॉक्टरों के बारे में चिंतित है और हलफनामा दाखिल करेगा. अदालत ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर अपने निर्देशों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे.