आवारा कुत्ते छोड़े जाएंगे... सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स की बड़ी जीत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों पर कोर्ट एक नेशनल पॉलिसी भी तैयार करेगा. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनाया बड़ा फैसला
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  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के टीकाकरण के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है
  • कोर्ट ने आक्रामक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को छोड़ने से मना करते हुए उनकी अलग पहचान करने का निर्देश दिया है
  • सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई है और नगर निगम को भोजन के लिए विशेष स्थान बनाने होंगे
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नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर के डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को रखने को लेकर एक आदेश जारी करते हुए कोर्ट के पुराने आदेश में संसोधन कर किया है. कोर्ट की नई बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि इन आवार कुत्तों का वैक्सीनेशन (टीकाकरण) कराने के बाद ही उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने अपने पहले आदेश में इन आवारा कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाने की बात कही है.

कुत्तों को वापस छोड़ने पर सुप्रीम आदेश क्या है?

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है. आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा. इस पर रोक नहीं लगाई गई है. सभी आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा और उनकी नसबंदी-टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे उसी इलाके में वापस छोड़ना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में कहा था आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा और उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने शेल्टर होम में रखा जाएगा. इस तरह से यह कुत्ता प्रेमियों के लिए यह बड़ी राहत है.

कोर्ट के फैसले की अहम बातें

  • दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश मे संशोधन किया है.
  • वैक्सिनेशन के बाद कुत्तों को उन्ही के इलाके मे छोड़ा जाएगा.
  • रैबिज और अग्रेसिव कुतो को नहीं छोड़ा जाएगा.
  • कुतों को सडको पर फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी.
  • कुत्तों के लिए एमसीडी फीडीग स्पेश बनाएगी.
  • दिल्ली एनसीआर मे आवारा कुत्तों पर अंतरिम आदेश .
  • सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढाया अब पूरे देश के लिए लागू होगा.
  • देश की सभी अदालतो मे लंबित मामलो को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों पर कोर्ट एक नेशनल पॉलिसी भी तैयार करेगा. कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस आदेश का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे देश पर लागू करने की बात कही है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आक्रामक कुत्तों की अलग से पहचान की जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने निर्देश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी कर उसी इलाके में छोड़ा जाएगा.आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने होंगे.कुत्‍तों को सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जा सकेगा.अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और अग्रेसिव कुत्‍तों को नहीं छोड़ा जाएगा.सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ा दिया है, अब पूरे देश के लिए आवारा कुत्‍तों के निर्देश लागू होगा.देश की सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा.

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