सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के टीकाकरण के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है कोर्ट ने आक्रामक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को छोड़ने से मना करते हुए उनकी अलग पहचान करने का निर्देश दिया है सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई है और नगर निगम को भोजन के लिए विशेष स्थान बनाने होंगे