मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में सर्वे पर रोक जारी रहेगी, SC ने कहा- लंबी सुनवाई की जरूरत

श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले पर विचार करने के लिए समय चाहिए.  इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे पर रोक जारी रहेगी. कोर्ट ने इस रोक को हटाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले पर विचार करने के लिए समय चाहिए.  इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत है. ऐसे में इस मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई होगी.⁠तब तक सर्वे पर लगी रोक जारी रहेगी.

क्या है हिंदू पक्ष की मांग?
हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताकर यहां पर पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है. मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज किए जाने को लेकर दलील पेश की थी. मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट. वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक पजेशन एक्ट का हवाला दिया था. इस मामले पर 6 जून को सुनवाई हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

क्या है विवाद?
हिंदू पक्ष की तरफ से ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए हैं. यह विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, माना जाता है कि जिसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया. 

Advertisement
Featured Video Of The Day
China On Axiom-4 Mission: भारत की 'शुभ' उड़ान से छलिया चीन परेशान ! | Shubhanshu Shukla
Topics mentioned in this article