'द केरला स्टोरी' के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इंकार, हाईकोर्ट जाने को कहा

फिल्म को लेकर याचिका में कहा है कि फिल्म पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है.  इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में याचिकाकर्ताओं और पूरे मुस्लिम समुदाय के जीवन और आजीविका को खतरा होगा.  

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'द केरला स्टोरी' के खिलाफ सुनवाई से SC का इंकार

'द केरला स्टोरी' फिल्म के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया और कहा कि याचिकाकर्ता केरल हाईकोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि चूंकि फिल्म पांच मई को रिलीज होने वाली है- इसलिए हाईकोर्ट मामले में जल्द सुनवाई पर विचार कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट उपाय के तौर पर नहीं आ सकते. इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं. हम यहां सुपर हाईकोर्ट नहीं बन सकते.

 याचिकाकर्ता की ओर से वृंदा ग्रोवर ने कहा कि फिल्म को सच्ची घटना बताया गया है,  जबकि इसमें सच्चाई नहीं है . इसमें डिसक्लेमर होना चाहिए कि ये फिक्शन का काम है.  जमीयत उलेमा ए हिंद समेत याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की है. 

 याचिका में कहा है कि फिल्म पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है.  इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में याचिकाकर्ताओं और पूरे मुस्लिम समुदाय के जीवन और आजीविका को खतरा होगा.  यह  समानता और जीने के अधिकार का सीधा उल्लंघन है. फिल्म पूरे मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम युवाओं को बदनाम करती है . इसका परिणाम हमारे देश में पूरे मुस्लिम समुदाय के जीवन और आजीविका पर पड़ेगा. जमीयत ने कहा है कि  ये फिल्म भारत में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत पैदा कर सकती है. जमीयत ने कहा है  कि  ट्रेलर को भी इंटरनेट से हटा दिया जाए. केंद्र को सिनेमाघरों, ओटीटी प्लेटफार्मों और ऐसे अन्य मार्गों पर 'द केरल स्टोरी' नामक फिल्म की रिलीज/स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देने का निर्देश दें.  ट्रेलर को इंटरनेट से हटा दिया जाए. वैकल्पिक रूप से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को परेशानी वाले सीन और संवादों की पहचान करने के लिए निर्देशित करें ताकि उन्हें 'केरल स्टोरी' से हटा दिया जा सके. वैकल्पिक रूप से निर्देशित करें कि 'द केरल स्टोरी' नामक फिल्म को एक डिस्क्लेमर के साथ रिलीज़ किया जाए, जिसमें कहा जाए कि यह काल्पनिक काम है और फिल्म के पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है.

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