क्या रुकेगी 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली? SC ने दिल्ली पुलिस से कहा- आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें

किसान आंदोलन: किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है, इसका निर्धारण पुलिस करेगी.

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दिल्ली में एंट्री कानून व्यस्था का मामला है: CJI

नई दिल्ली:

किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली (Farmers Tractor Parade) के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है, इसका निर्धारण पुलिस करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई टाल रहे है.आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें. CJI ने ए पी सिंह को कहा कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नही ये पुलिस तय करेगी. हम पहली अथॉरिटी नहीं हैं. बताते चलें कि ए पी सिंह ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी.

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वहीं चीफ जस्टिस ने AG को कहा कि आप ये क्यों चाहते है कि आपको कोर्ट से आदेश मिले. आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ए पी सिंह से पूछा दूसरे किसान संगठन कहां हैं.  दवे के बताया कि वो पेश हो रहे है. इस पर सीजेआई ने कहा कि मामले पर बुधवार को सुनवाई करेंगे. 

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