दिल्ली दंगा केस : शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर SC ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि जब समय दिया गया था तब जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया.  ⁠याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं,  पुलिस ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • SC ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।
  • अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल न करने पर पूछा कि जब समय दिया गया था तो जवाब क्यों नहीं दिया गया.
  • दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते का समय देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया और शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका, सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल न करने पर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि जब समय दिया गया था, तब जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया.  ⁠याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं,  पुलिस ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते का समय देने से इनकार किया और शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है. अब 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पिछली तारीख पर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह आज मामले की सुनवाई करेगा और उसका निपटारा करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते का समय देने से इंकार कर दिया. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजनिया की पीठ ने कहा कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है. अदालत ने अब यह मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए तय किया है और इस बीच दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई की शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा. इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि हमने आपको पहले ही काफी समय दिया है. ⁠हो सकता है आप पहली बार पेश हो रहे हों, लेकिन पिछली बार हमने ओपन कोर्ट में कहा था कि 27 अक्टूबर को यह मामला सुना जाएगा और निपटाया जाएगा. जब ASG ने कहा कि उन्हें दो हफ्ते का समय    चाहिए तो जस्टिस कुमार ने कहा कि आप जवाब दाखिल करें, लेकिन हम दो हफ़्ते का समय नहीं देंगे. एएसजी ने फिर एक हफ्ते का समय मांगा, लेकिन पीठ ने उस पर भी असहमति जताई. अदालत ने कहा कि अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

Featured Video Of The Day
सूर्य उपासना से सियासी संदेश तक, जानें Shambhavi Choudhary ने कैसे मानाया छठ? | Bihar Elections 2025
Topics mentioned in this article