उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी किया, जिसमें राजधानी में जलापूर्ति के लिए जिम्मेदार निकाय को धन जारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को डीजेबी के लिए जरूरी धनराशि जारी करने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा कि वह जल बोर्ड से पानी को लेकर बकाया धनराशि के बारे में जानना चाहती है. पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका को आगे 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि नौकरशाह सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि डीजेबी को 1,927 करोड़ रुपये अभी भी जारी नहीं किए गए हैं.
नौकरशाही और सत्तारूढ़ सरकार में गतिरोध के बीच मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था.
प्रधान न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार को आश्वासन दिया था कि वह 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने के बाद भी डीजेबी के लिए निर्धारित धनराशि जारी करने का आदेश दे सकते हैं.