दिल्ली सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस जारी किया

नौकरशाही और सत्तारूढ़ सरकार में गतिरोध के बीच मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि नौकरशाह सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी किया, जिसमें राजधानी में जलापूर्ति के लिए जिम्मेदार निकाय को धन जारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को डीजेबी के लिए जरूरी धनराशि जारी करने का निर्देश दिया.

पीठ ने कहा कि वह जल बोर्ड से पानी को लेकर बकाया धनराशि के बारे में जानना चाहती है. पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका को आगे 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को प्रधान सचिव (वित्त) को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी विधानसभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को धन जारी नहीं कर रहे.

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि नौकरशाह सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि डीजेबी को 1,927 करोड़ रुपये अभी भी जारी नहीं किए गए हैं.

नौकरशाही और सत्तारूढ़ सरकार में गतिरोध के बीच मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था.

प्रधान न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार को आश्वासन दिया था कि वह 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने के बाद भी डीजेबी के लिए निर्धारित धनराशि जारी करने का आदेश दे सकते हैं.
 

Featured Video Of The Day
UP News: बेहतरीन English Speaking Skills पर फिर भी कोई Job नहीं, Homeless की तरह रहने पर मजबूर का दर्द
Topics mentioned in this article