मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर SC ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

जनहित याचिका में कहा गया है कि 24 दिनों से लगातार पूर्ण रूप से इंटरनेट शट डाउन का असर अर्थ व्यवस्था, मानवीय और सामाजिक आवश्यकता और नागरिकों और याचिकाकर्ताओं और उनके परिजनों की मानसिक अवस्था पर भी पड़ रहा है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी मामले को सीज किया है और सुनवाई हो रही है. हम कार्रवाई पर समानांतर कार्रवाई नहीं चाहते.

याचिका में कहा गया है कि 24 दिनों से लगातार पूर्ण रूप से इंटरनेट शट डाउन का असर अर्थ व्यवस्था, मानवीय और सामाजिक आवश्यकता और नागरिकों और याचिकाकर्ताओं और उनके परिजनों की मानसिक अवस्था पर भी पड़ रहा है.  ये कदम न केवल मनमाना है, बल्कि नागरिक अधिकारों का भी हनन है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने, बैंकों में अपने खाते की स्थिति का पता लगाने, ग्राहकों से भुगतान का लेनदेन, वेतन देने या फिर ईमेल या मैसेज भेजने तक में रुकावट आ गई है. नागरिकों पर दोहरी मार है. सरकार अव्वल तो स्थिति में सुधार नहीं कर पा रही ऊपर से इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है.
 

Featured Video Of The Day
Trump Tariff War: US और Indian Experts से जानिए कि आपके पैसे पर बना खतरा कब और कैसे दूर होगा?
Topics mentioned in this article