सुप्रीम कोर्ट में नौकरियों में मिलेगा आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टाफ की भर्तियों मे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण दिए जाने की बात कही है. कहा गया है कि यह कर्मचारियों की भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा शुरू करने के हालिया फैसले के बाद किया गया है. कोर्ट के इस फैसले के तहत अब दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण दिया जाएगा.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की नौकरियों में आरक्षण लागू करने को लेकर चार जुलाई को अधिसूचना जारी की गई. संविधान के अनुच्छेद 146 के खंड (2) में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस ने सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी एंव सेवक नियम 1961 में संशोधन किया गया है.
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