हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील के फरार होने की संभावना नहीं है. वकील ने आरोप लगाया है कि वह हत्या के एक आरोपी की पैरवी कर रहे थे ⁠और पुलिस हिरासत में आरोपी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था.

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  • SC ने हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वकील विक्रम सिंह को अंतरिम जमानत पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है
  • विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील के फरार होने की कोई संभावना नहीं है और वह न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे
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नई दिल्ली:

हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार एक वकील विक्रम सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील के फरार होने की संभावना नहीं है. वकील ने आरोप लगाया है कि वह हत्या के एक आरोपी की पैरवी कर रहे थे ⁠और पुलिस हिरासत में आरोपी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था. वकील का आरोप है कि वारदात के 19 महीने बाद उसे 31 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार किए गए वकील विक्रम सिंह की तरफ से पेश हूए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि वकील को कोई विशेष प्रोटेक्शन मिला हुआ है लेकिन अगर रिकॉर्ड में कोई सबूत है तब तो उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए. यहां कोई भी ठोस सबूत नहीं है फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

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