सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को दी बड़ी राहत, ED ने वापस लिया लुकआउट सर्कुलर

सुप्रीम कोर्ट के निर्दश के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को एक सप्ताह पहले अपनी यात्रा योजना की जानकारी देने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी  को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) वापस लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि,  ईडी को अपनी यात्रा की जानकारी एक सप्ताह पहले देनी होगी. 

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ईडी झुक गया है. ईडी ने कथित कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर वापस ले लिया है.  ईडी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह पहले अपनी यात्रा योजना की जानकारी देने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी. 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से जवाब मांगा था कि आवेदकों को यात्रा की इजाजत क्यों नहीं दी जानी चाहिए. क्या उनके खिलाफ कोई LoC जारी किया गया है. 

एलओसी के कारण रुजिरा को 5 जून को विदेश यात्रा पर जाने से एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था.

आज ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को सूचित किया कि अभिषेक बनर्जी को पहले ही 26 जुलाई को यात्रा करने की अनुमति दी जा चुकी है.

Featured Video Of The Day
Kanpur DSP Rishikant Shukla सस्पेंड! 100 करोड़ अवैध संपत्ति, अखिलेश दुबे नेक्सस | Yogi | UP News