समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज, SC नहीं करेगा अपने फैसले पर विचार

अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई. इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई से भी इनकार कर दिया.

अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है और समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत,जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल हैं.

Featured Video Of The Day
Tirupati Stampede: हादसे पर होने लगी सियासत, YSR Congress ने कहा- तय हो राजनीतिक जवाबदेही
Topics mentioned in this article