आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम से संबंधित याचिका काे खारिज कर दी. आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार्जशीट रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. 

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का कोई कारण नहीं है.

नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को सोमवार को बड़ा झटका लगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम से संबंधित याचिका काे खारिज कर दी. आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में चार्जशीट रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. आजम के बेटे अब्दुल्लाह आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई चलती रहेगी. 

आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मामले में चार्जशीट रद्द करने से इनकार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का कोई कारण नहीं है. ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर ट्रायल आगे बढ़ना चाहिए. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा आप जन्म के साल 1993 के आधार पर इतने वर्षों तक चलते रहे, लेकिन आपको चुनाव लड़ना था इसलिए आपने एक नया प्रमाण पत्र बनाया, हो सकता है कि इसमें अधिकारी भी दोषी हों 

बेंच ने सुनवाई में ये भी कहा कि आप जालसाजी और धोखाधड़ी की धारा 468 और 420 के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. वहीं आज़म खां के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं किया, सुधार और रद्द करने की एक प्रक्रिया है. पहला सर्टिफिकेट रामपुर से जारी हुआ था, जिसे हमने कैंसिल कर दिया था. ऐसे में यह कैसे फर्जी दस्तावेजों के दायरे में आ सकता है?

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आजम खां, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम  को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्लाह  ने दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कराए थे. 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज एक FIR में, यह आरोप लगाया गया था कि आजम खां और  उनकी पत्नी ने उनके बेटे को दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की, एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से.

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