दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने  विशेषज्ञ एजेंसी का गठन किया

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल  भुइयां की पीठ ने कहा कि एजेंसी को राष्ट्रीय राजधानी में वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियान चलाने का काम सौंपा जाएगा.

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नई दिल्ली:

दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने  विशेषज्ञ एजेंसी का गठन किया. सुप्रीम कोर्ट ने वन अनुसंधान संस्थान को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें समय-सीमा तय की गई हो. जिसके भीतर वह अपने निर्देशानुसार विभिन्न कदमों को लागू करने का प्रस्ताव करता है.

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल  भुइयां की पीठ ने कहा कि एजेंसी को राष्ट्रीय राजधानी में वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियान चलाने का काम सौंपा जाएगा.

पीठ ने कहा, हम दिल्ली  के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी की नियुक्ति करना आवश्यक समझते हैं. जब हम हरित क्षेत्र कहते हैं, तो हमारा अभिप्राय हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियान से है. जिसमें GNCTD  द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनरोपण अभियान शुरू करना शामिल है.

इस आदेश की एक प्रति वन अनुसंधान संस्थान को भेजी जाएगी. संस्थान निर्णयों के अनुसार समय-सीमा तय करते हुए हलफनामा दाखिल करेगा. अदालत ने कहा कि एजेंसी हलफनामे में परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता भी बताएगी ताकि एजेंसी को अपेक्षित राशि के भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें.

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