सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की तीन जजों की नियुक्ति की सिफारिश

प्रस्ताव मिलने के बाद, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश प्रस्तुत करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे. इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, न्याय विभाग नियुक्ति की घोषणा करेगा और आधिकारिक राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा.

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नई दिल्ली:

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को शीर्ष अदालत में तीन जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र को अपनी सिफारिशें भेजी. जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर के नामों की सिफारिश की है.

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 है, जो कि इसके स्वीकृत 34 न्यायाधीशों की संख्या से तीन कम है. इसके अलावा, 9 जून को न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी के सेवानिवृत्त होने पर एक और पद रिक्त हो जाएगा.

जस्टिस अंजारिया को नवंबर 2011 में गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और सितंबर 2023 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. पिछले साल 25 फरवरी को उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.

गौहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिश्नोई को जनवरी 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उन्होंने जनवरी 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी.

वहीं, न्यायमूर्ति चंदुरकर को जून 2013 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, सीजेआई, चार वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के साथ, जिन्हें आमतौर पर कॉलेजियम के रूप में जाना जाता है, शीर्ष अदालत में रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र को अपनी सिफारिश भेजते हैं.

प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश प्रस्तुत करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे.

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इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, न्याय विभाग नियुक्ति की घोषणा करेगा और आधिकारिक राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा.

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