आंध्र हाईकोर्ट बनाम जगनमोहन सरकार पर बोले CJI: 'ये तो परेशान करने वाला है', फैसले पर लगाई रोक

राज्य सरकार द्नारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक ढांचे के तहत, यह हाईकोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पता करे कि क्या किसी राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन है या नहीं?

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार को यह पता लगाने में सहायता करने के लिए कहा गया था कि क्या आंध्र प्रदेश में "संवैधानिक संकट" है ? सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक राज्य की जगनमोहन रड्डी (Jagan Mohan Reddy) सरकार की याचिका के आधार पर लगाई है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 

हाईकोर्ट ने राज्य को यह पता लगाने में सहायता करने के लिए कहा था कि क्या आंध्र प्रदेश में "संवैधानिक ब्रेकडाउन" है. बता दें कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति हैं  राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं. राज्य सरकार का तर्क है कि "यह विशेष रूप से कार्यपालिका में निहित शक्ति है और न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है. 

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राज्य सरकार द्नारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक ढांचे के तहत, यह हाईकोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पता करे कि क्या किसी राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन है या नहीं? मुख्य न्यायाधीश ने एस ए बोबडे ने टिप्पणी की और कहा कि ये परेशान करने वाला है.

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बता दें कि इससे पहले सीएम जगमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस को लिखित शिकायत की थी कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य न्यायाधीश उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट (Defamatory Remarks On Judgments) की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आदेश दिया था.  हाईकोर्ट ने राज्य की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 49 नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया था.

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