'दिल्ली हाईकोर्ट जाएं डॉक्टर', वेतन नहीं मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन (एमसीडीए) ने अनिश्तकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. इस संघ में एमसीडी के करीब 1200 सीनियर डॉक्टर सदस्य हैं. इनमें दोनों अन्य निगमों के भी सीनियर डॉक्टर शामिल हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में लंबित मामले में अर्जी दाखिल करें.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलने के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में लंबित मामले में अर्जी दाखिल करें. दरअसल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले हिन्दुराव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है.

इसके खिलाफ डॉक्टरों के संघ IMA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस बीच, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन (एमसीडीए) ने अनिश्तकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. इस संघ में एमसीडी के करीब 1200 सीनियर डॉक्टर सदस्य हैं. इनमें दोनों अन्य निगमों के भी सीनियर डॉक्टर शामिल हैं. शनिवार को इस संघ के अध्यक्ष आर आर गौतम ने कहा था कि अगर तीन महीने का बकाया वेतन भुगतान जल्द नहीं किया जाता है तो उनका संघ अनिश्तिकालीन हड़ताल पर चला जाएगा.

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इससे पहले 19 अक्टूबर को भी संघ ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी लेकिन कोविड-19 की वजह से बाद में हड़ताल टाल दी थी. इस मामले पर दिल्ली में राजनीति भी होती रही है. पिछले दिनों दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि अगर बीजेपी से एमसीडी के अस्पताल नहीं संभल रहे तो उसे दिल्ली सरकार को सौंप दें.

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