BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए, ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए.

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नई दिल्ली:

बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) में आज सुनवाई टल गई. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच अब 12 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगी.

बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए, ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी. तत्कालीन CJI एन वी रमना बेंच ने इस केस को बेंच के पास भेजा था. CJI ने कहा था कि ये केस 2018 में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुना था. लेकिन CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दो अन्य जजों की बेंच फिर से इस मामले की सुनवाई करेगी.

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