महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए होगा स्पेशल बेंच का गठन

स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने  5 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. CJI की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेगी.

Advertisement
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने  5 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. CJI की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेगी. राज्य सरकार की ओर से मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में सीटों में बदलाव को लेकर जारी विशेष अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

सरकार के वकील ने कहा कि हमें विस्तृत लिखित आदेश की प्रति देखनी होगी ताकि कानूनी नुक्तों पर हम आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे आदेशों से बीएमसी चुनावों में देरी हो सकती है. अभी तो स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश से तो यही लगता है कि बीएमसी के चुनाव अभी नहीं हो पाएंगे.

ये भी पढ़ें : ED-CBI कांग्रेस के पीछे लगे तो बीजेपी का एजेंट, AAP के पीछे लगे तो विश्वसनीय: उमर अब्दुल्ला का सवाल

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया. इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के चुनाव में 27% ओबीसी कोटा देने की मांग की गई थी.

VIDEO: जंतर-मंतर पर जुटने लगे किसान, सरकार के सामने रखीं ये मांगें

Featured Video Of The Day
NDTV Yuva Conclave | Dark Comedy से खुलता है दिमाग: Comedian Gaurav Gupta | NDTV India