- असम सीआईडी ने गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में गुवाहाटी के सीजेएम न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की
- जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई थी, जिसमें हत्या का आरोप लगाते हुए कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया
- एसआईटी ने सिंगापुर दौरे और लगभग 300 गवाहों से पूछताछ के बाद 3500 पन्नों का विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार किया
असम सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में चार्जशीट पेश की. असम के रहने वाले जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था, आरोप है कि उनकी हत्या की गई है. इस घटना के लगभग तीन महीने बाद असम सीआईडी ने तीन बक्से भरकर दस्तावेज कोर्ट को सौंपे हैं.
असम सीआईडी में एफआईआर संख्या 18/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (आपराधिक साजिश), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 106 (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया था और बाद में बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का मामला भी जोड़ा गया था.
इस मामले में व्यापक जांच की गई है, जिसमें एसआईटी टीम का सिंगापुर दौरा और लगभग 300 गवाहों से पूछताछ शामिल है. एसआईटी एक विस्तृत आरोप पत्र पेश करने के लिए तैयार है, जिसके लिए गवाहों से संबंधित 3,500 पन्नों की जांच की जा चुकी है.
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में आयोजित असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दावा किया था कि यह एक हत्या ही है और असम एसआईटी एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार करेगी.
जुबीन की असामयिक मौत को लेकर लगे कई आरोप
एसआईटी ने शुक्रवार सुबह औपचारिक रूप से आरोप पत्र हासिल किया और फिर सुरक्षा घेरे में सीजेएम कोर्ट के लिए रवाना हुई. पूरे रास्ते में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, जो इस मामले की संवेदनशीलता और महत्व को दर्शाती है. गायक की असामयिक मौत के बाद से लोगों की भी कारण जानने को लेकर उत्सुक्ता बढ़ी हुई है.
एसआईटी टीम औपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सीजेएम कोर्ट पहुंची है, जो चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, लोगों को यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आरोप पत्र में क्या है.













