ताजमहल की दीवार से 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगीं, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

27 सितंबर 2022 को ताजमहल के 500 मीटर दायरे में आने वाली दुकानों को हटाने के आदेश हुए थे. कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा था.

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ताजमहल की दीवार से 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगीं.
नई दिल्ली:

ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के मामले में ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगीं.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सैकड़ों कारोबारियों को अंतरिम राहत मिली है. आपको बता दें कि 27 सितंबर 2022 को ताजमहल के 500 मीटर दायरे में आने वाली दुकानों को हटाने के आदेश हुए थे. कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा था. एक याचिका में यह मांग की गई थी. इसी आदेश के खिलाफ कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

इससे पहले आगरा में ताजमहल के आसपास निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी थी. कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियों की इजाजत दी थी, लेकिन कहा है कि इन सबके लिए सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी होगी.

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