महाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी दुकानें और होटल; शराब प्रतिष्ठानों को छूट नहीं

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा, "24 घंटे दुकान खुली रखने का फैसला स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं! यह फैसला व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है."

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  • महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के व्यापारियों को 24 घंटे दुकानें और होटल खोलने की अनुमति दी है.
  • शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान और शराब बेचने वाली दुकानें इस 24 घंटे संचालन फैसले से बाहर रखी गई हैं.
  • उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे दुकानें खोलना व्यापारियों के लिए स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं.
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मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब राज्य में दुकानें, होटल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकेंगे. यह निर्णय राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा एक आधिकारिक सरकारी आदेश जारी करके लिया गया है.

हालांकि, इस फैसले से शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों (बार/होटल) और शराब बेचने वाली दुकानों (वाइन शॉप्स) को बाहर रखा गया है. उन्हें 24 घंटे संचालित करने की अनुमति नहीं होगी.

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा, "24 घंटे दुकान खुली रखने का फैसला स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं! यह फैसला व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है."

मुंबई जैसे औद्योगिक राजधानी वाले विकासशील राज्य के लिए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि यह निर्णय व्यापारियों को व्यापार करने की अधिक स्वतंत्रता देगा और उन्हें राहत पहुंचाएगा. यह फैसला महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक साबित हो सकता है.

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