शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर सर्राफा व्यापारी के धोखाधड़ी के आरोप पर कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि कुंद्रा दंपती, उनके द्वारा स्थापित कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड तथा कंपनी के दो निदेशकों एवं एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है.

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 मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके पति राज कुंद्रा (Shilpa Shetty and Raj Kundra) और अन्य के खिलाफ 'स्वर्ण निवेश योजना' में एक निवेशक के साथ धोखाधड़ी की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनपी मेहता ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि कुंद्रा दंपती, उनके द्वारा स्थापित कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड तथा कंपनी के दो निदेशकों एवं एक कर्मचारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है.

इसके साथ ही अदालत ने बीकेसी पुलिस थाने को ऋद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी की तरफ से की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने पुलिस को कहा कि यदि आरोपियों का कोई संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए.

कोठारी ने अपने वकीलों के जरिये दर्ज की गई शिकायत में कहा है कि कुंद्रा दंपती ने 2014 में एक योजना शुरू की थी. इसमें निवेश के इच्छुक व्यक्ति को योजना के लिए आवेदन करते समय रियायती दर पर सोने का अग्रिम भुगतान करने की बात कही गई थी. परिपक्वता पर उसे तय मात्रा में सोना दिया जाना था. शिकायत के मुताबिक, आरोपी व्यक्तियों की तरफ से किए गए दावों के आधार पर कोठारी ने पांच साल की योजना के तहत 90,38,600 रुपये का निवेश इस आश्वासन पर किया कि उसे दो अप्रैल, 2019 को 5,000 ग्राम 24 कैरेट सोना दिया जाएगा। हालांकि उसे वादे के अनुरूप कभी भी उक्त सोने की मात्रा नहीं दी गई.  शिकायत में कहा गया है कि इस तरह आरोपियों ने एक पूरी तरह से फर्जी योजना बनाकर साजिश रची और एक साथ मिलकर आईपीसी धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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