शाहरुख खान ने टैक्स मामले में जीत हासिल की, ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया

Shah Rukh Khan Tax case: आईटी विभाग ने तर्क दिया कि इस तरह की व्यवस्था से भारत को राजस्व का नुकसान हुआ और अधिकारियों ने विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए उनके दावे को अस्वीकार कर दिया.

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Shah Rukh Khan Tax case: अभिनेता शाहरुख खान ने इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ विवाद में बड़ी जीत हासिल की है. इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल या ITAT ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. यह विवाद उनकी फिल्म आरए वन के टैक्स से संबंधित था, जो 2011 में रिलीज हुई थी.

आयकर विभाग ने 2011-2012 के लिए शाहरुख खान की 83.42 करोड़ रुपये की घोषित आय पर विवाद किया था, और ब्रिटेन में भुगतान किए गए टैक्स के लिए विदेशी टैक्स क्रेडिट के उनके दावों को खारिज कर दिया था.

विभाग ने चार साल से भी अधिक समय बाद उनके टैक्स की गणना 84.17 करोड़ रुपये की थी.

आईटीएटी ने फैसला सुनाया कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा मामले का पुनर्मूल्यांकन कानूनी रूप से उचित नहीं था.

आईटीएटी ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी "चार साल की वैधानिक अवधि से परे पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता वाले किसी भी नए ठोस तथ्य को प्रदर्शित करने में विफल रहा."

ITAT ने कहा कि इस मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान पहले ही जांच की जा चुकी है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही एक से अधिक मामलों में कानून के अनुसार गलत है.

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ शाहरुख खान के समझौते के तहत, फिल्म की 70 प्रतिशत शूटिंग ब्रिटेन में होनी थी और इसलिए उनकी आय का एक समान प्रतिशत ब्रिटेन के टैक्स के अधीन होगा.

आईटी विभाग ने तर्क दिया कि इस तरह की व्यवस्था से भारत को राजस्व का नुकसान हुआ और अधिकारियों ने विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए उनके दावे को अस्वीकार कर दिया.
 

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