अब्दुल्ला पर उम्र अधिक बताने और ग़लत शपथपत्र देने का आरोप है.
आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. विधानसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्यता बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सदस्य के तौर पर मोहम्मद अब्दुल्ला की अयोग्यता बरकरार रखी. 2017 के विधानसभा चुनावों में संदिग्ध जन्म तिथि के कारण अयोग्य घोषित करने को लेकर इलाहाबाद HC ने अपना फैसला सुनाया था. जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा.
अब्दुल्ला पर विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपनी उम्र अधिक बताने और ग़लत शपथपत्र देने का आरोप है. इस मामले में अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ याचिका चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी रहे बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार काज़िम अली ख़ान ने दायर की थी. आपको बता दें कि अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आज़म ख़ान के बेटे हैं. हाल ही में आजम खान को भी हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था.
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