गुजरात की एक अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, गोहत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

गुजरात की एक अदालत ने गो हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह अपने तरह का देश में पहला फैसला है.

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अमरेली:

गुजरात के अमरेली की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गोहत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन तीनों दोषियों पर कुल 18 लाख 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. गुजरात के इतिहास में यह अपने तरह की पहली सजा है. यह मामला नवंबर 2023 का है. 

सरकारी वकील चंद्रेश बी मेहता ने एनडीटीवी को बताया कि अमरेली के बाहरी इलाके मोटा खटकीवाड़ कोलीवाड़ निवासी अकरमभाई हाजीभाई सोलंकी ने गाय और बछड़ों का अपने घर में वध किया और उनका मांस बेचा.इसकी सूचना वनराजभाई मंजरिया को छह नवंबर 2023 को मिली. पुलिस ने वहां छापा मारकर कासिमभाई हाजीभाई सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन पुलिस को देखकर दो अन्य आरोपी आरोपी सतारभाई इस्माइलभाई सोलंकी और अकरमभाई हाजीभाई सोलंकी फरार हो गए. 

अदालत ने हर दोषी को आजीवन कारावास के साथ-साथ आठ लाख छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

उन्होंने बताया कि घटनास्थल की जांच में पता चला कि रसोईघर में वध की अवस्था में पशु के टुकड़े पड़े थे. इसके साथ ही गाय की पूंछ, खाल और पैरों के टुकड़े भी वहां से बरामद किए गए. घटनास्थल से प्लास्टिक की बाल्टी में कचरा, गाय को काटने वाला हथियार और 40 किलो गोमांस बरामद किया गया. इस मामले की जांच पीएसआई केएम परमार ने की.

यह मामला अमरेली सत्र न्यायालय में चल रहा था. सुनवाई पूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश रिजवानाबेन बुखारी ने दोषी कासिमभाई हाजीभाई सोलंकी, सतारभाई इस्माइलभाई सोलंकी और अकरमभाई हाजीभाई सोलंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हर दोषी पर छह लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 

मेहता ने बताया कि इस फैसले से सभ्य समाज और पशु प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.  

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