शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ‘सामना' में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने के आरोप में पार्टी के सांसद संजय राउत के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के यवतमाल जिला समन्वयक नितिन भुटाड़ा की ओर से राज्यसभा सदस्य राउत के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है.
‘सामना' के कार्यकारी संपादक राउत ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ‘‘सेंसरशिप'' का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आपातकाल के खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि लड़ाई इसी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ थी. सामना में आलोचना राजनीतिक है.''
शिकायत में भुटाड़ा ने दावा किया कि राउत ने 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखा था.
अधिकारी ने बताया कि सोमवार को यहां उमरखेड़ थाने में राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए) (राजद्रोह), 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थल, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) (समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने कहा, ‘‘हमने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच करेंगे.''
राजद्रोह संबंधी कानून ‘‘सरकार के प्रति असंतोष'' पैदा करने के मामले में धारा 124 ए के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है.
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