राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आए सुझावों एवं विचार-विमर्श के अनुरूप गृह विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए महामारी ‘सतर्क-सावधान जन-अनुशासन' दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों के अनुसार जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की नियमित शिक्षण/कोचिंग गतिविधियों का संचालन आगामी 17 जनवरी तक बंद रहेगा, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा.
राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे.
नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का अनुपालन संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति जबकि शेष 50 प्रतिशत को घर से कार्य से कार्य करने देने की अनुमति को लेकर सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे.
यह आदेश आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा.
कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ‘प्रशासन गांव के संग' एवं ‘प्रशासन शहरों के संग' अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे.